सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया है. सु्प्रीम कोर्ट का कहना है कि इन चुनावों में गलत तरीके से आठ वोटों को अवैध घोषित किया गया. जिसके लिए चुनाव कराने वाले इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ज़िम्मेदार हैं और अदालत ने उन्हें एक नोटिस भी जारी किया है. देखें ब्लैक एंड व्हाइट.