रिश्वत के बदले महिला की अस्मत मांगने वाले खनिज अधिकारी को जेल भे दिया गया है. एमपी के रतलाम न्यायालय की न्यायाधीश ज्योति राठौर ने इंदौर में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी संजय लुणावत को जेल की सजा सुनाई. मंगलवार को आरोपी खनिज अधिकारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी हुआ. आरोपी के खिलाफ रतलाम की महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था.
आरोपी सहायक खनिज अधिकारी संजय लुणावत ने एक मामले में महिला से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. जब महिला रुपये लेकर गई तो अधिकारी ने कहा ''मेरे साथ दो दिन बिताओ तो रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी.'' रतलाम पुलिस ने आरोपी लुणावत के खिलाफ 19 मई को केस दर्ज किया था.
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गौरतलब है कि घटना 30 मार्च 2022 को रतलाम हुई थी. अधिकारी लुणावत ने खनिज विभाग से जुड़े उसके काम को पूरा करने के लिए रिश्वत की मांग की थी. तय दिन पर महिला रतलाम के एक मंदिर के पास 25 हजार रुपए रिश्वत लेकर पहुंची. साथ में उसका पति और बच्चे भी थे. आरोपी अधिकारी वहां पहुंचा और महिला के पति को पानी की बोतल लेने भेज दिया. फिर उसने महिला से कहा कि दो दिन उसके साथ बिताए तो रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी.
महिला ने रोते हुए पति को बताई थी बात
जब महिला का पति वापस आया तो उसने महिला को रोते देखा. तब उसने अधिकारी की कही हुई बात पति को बता दी. पति के सामने भी आरोपी ने महिला का हाथ पकड़ा और पीठ थपथपाकर कहा ''पत्नी को मेरे पास छोड़कर चले जाओ, आगे से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल दो दिन की बात है. यह सुनते ही दंपति अवाक रह गए और वहां से चले गए थे''
19 मई 2022 में हुआ था केस दर्ज
पीड़िता महिला ने पुलिस थाने में आरोपी अधिकारी के खिलाफ सात अप्रैल 2022 को बयान दर्ज कराए थे. मामले की जांच के बाद पुलिस ने 19 मई 2022 को लुणावत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. इस दौरान महिला ने अपनी और अपने परिवार की जान को अधिकारी से खतरा होने की बात भी कही थी. साथ ही आगे भी जोर जबर्दस्ती होने की बात भी अपनी शिकायत में लिखाई थी.
पुलिस ने कही ये बात
इस मामले में रतलाम महिला थाना प्रभारी राजश्री सिसोदिया का कहना है कि पति की खदान के कारण महिला आरोपी के संपर्क में आई थी. कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है.