कर्नाटक में एक दक्षिणपंथी संगठन हिंदू जनजागृति समिति ने सूबे के गवर्नर थावरचंद गहलोत से नफ़रत फैलाने वाले भाषण और नफ़रत वाले अपराधों पर रोक लगाने वाले 'एंटी-हेट स्पीच बिल' को मंज़ूरी न देने की अपील की है. संगठन ने इसे 'असंवैधानिक' और बोलने की आज़ादी और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 'गंभीर खतरा' बताया है.
एक ज्ञापन में, संगठन और दूसरे संगठनों के प्रतिनिधियों ने कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025 का विरोध किया और चेतावनी दी है कि इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि विरोध की आवाज़ को दबाना.
ज्ञापन के जरिए दावा किया गया, "यह बिल अस्पष्ट, बहुत ज़्यादा व्यापक और असंवैधानिक है, और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीड बोलने की आज़ादी, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है."
'अपराध बन सकती हैं हिंदू गतिविधियां...'
समिति ने रविवार को 'हेट स्पीच', 'हेट क्राइम' और 'पक्षपात से प्रेरित हित' की 'अत्यधिक अस्पष्ट और व्यापक' परिभाषाओं पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि ये इरादे या आसन्न हिंसा की अनुपस्थिति में भी भाषण को अपराधी बना सकते हैं, जिससे अधिकारियों द्वारा मनमानी और चुनिंदा कार्रवाई संभव हो सकती है.
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धार्मिक रीति-रिवाजों पर चिंता जताते हुए, मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह बिल जनहित या सच्चे धार्मिक मकसद को साबित करने का बोझ आरोपी पर डालता है. इसमें कहा गया है कि यह स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के खिलाफ है. समिति ने चेतावनी दी कि वैदिक ग्रंथों का हवाला देना, धार्मिक प्रवचन, सैद्धांतिक बहस, धर्म परिवर्तन पर चर्चा, या धार्मिक विचारधाराओं की आलोचना जैसी मुख्य हिंदू गतिविधियां प्रस्तावित कानून के तहत अपराध बन सकती हैं.
भाषण से जुड़े अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए समिति ने कहा कि इससे तुरंत गिरफ्तारियां हो सकती हैं. संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को परेशान किया जा सकता है और असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है.
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'टकराव का जोखिम...'
ज्ञापन में बिल की आलोचना इस बात के लिए भी की गई कि यह कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को बिना पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बड़ी शक्तियां देता है, जिसमें उचित जांच या एक मजबूत अपीलीय तंत्र के बिना कंटेंट हटाने का अधिकार भी शामिल है. समिति ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है.
मौजूदा केंद्रीय कानूनों के साथ ओवरलैप की ओर इशारा करते हुए, ग्रुप की तरफ से कहा कि बिल के तहत आने वाले मामले पहले से ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में शामिल हैं. इसने चेतावनी दी है कि राज्य कानून संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत टकराव का जोखिम पैदा करता है.
समिति ने राज्यपाल से गुजारिश की है कि वे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत बिल पर अपनी सहमति रोक दें और बिल को स्पष्ट परिभाषाओं, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपायों और न्यायिक निगरानी तंत्र के साथ पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेज दें.
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