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सोहराबुद्दीन केस: ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ करेंगे अपील

सोहराबुद्दीन केस: ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ करेंगे अपील

सोहराबुद्दीन शेख के सनसनीखेज एनकाउंटर मामले में 12 वर्ष बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि पेश किए गए गवाह और सबूत संतोषजनक नहीं थे. अदालत के फैसले पर सोहराबुद्दीन के भाई ने कहा है कि वे फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2005 के मुठभेड़ मामलों में साजिश और हत्या का जुर्म साबित करने के लिए पेश सबूत और गवाह संतोषजनक नहीं है. अदालत ने कहा कि मामलों में परिस्थिजन्य साक्ष्य ठोस नहीं हैं.

Sohrabuddin Shaikh brother Rubabuddin said that he is not happy with court judgement and he will appeal against this verdict in higher court. Expressing displeasure over the verdict he said that prosecution failed in providing concrete evidence to the court, He said that justice is not complete yet. Today CBI court in Mumbai acquitted all 22 accused in the Sohrabuddin case.

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