scorecardresearch
 

उत्तराखंड:18 से 44 साल तक के लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन, 450 करोड़ के बजट को मंजूरी

प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 18 साल से 44 साल तक के लोगों को मुफ्त वैक्सीन
  • जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 कर दिया गया है

देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है किर राज्य में अब 18 साल से 44 साल तक के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी. सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है. प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है. इस टीकाकरण में लगभग 450 करोड़ का खर्च आएगा जोकि सरकार वहन करेगी. 

जानकारी के मुताबिक 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड और 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगेगा. बताया जा रहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत गया है. वहीं सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है.

जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी

इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति के लिए शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है. इसमें आपूर्ति को बैंक गारंटी और अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से इसे मुक्त रखा गया है. वहीं सार्वजनिक स्थानों और परिसरों में मास्क ना पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 कर दिया गया है.

Advertisement

आउट सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय

इस सबके साथ राजकीय मेडिकल कालेजों में आउट सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय लिया है. जानकारी के मुताबिक महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय और बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा. स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाएगा.

कर्फ्यू के दौरान इन लोगों को छूट

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा. वहीं कोविड कर्फ्यू के दौरान मीडिया कवरेज हुए पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा. साथ ही कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी.

जानकारी के मुताबिक उपनल कार्मियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है.

कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील

इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य की जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की है. जनजागरूकता और जनसहभागिता से ही कोविड पर विजय पाई जा सकती है. राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है.  डीआईटी और यूनिसन विवि अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है. 
 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement