मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार ने यूपी जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत यह निर्णय लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी दलितों से जमीन खरीद सकता है.
विधानसभा के अगले सत्र में बिल में होगा संशोधन
अखिलेश यादव सरकार के इस फैसले पर बिल में संशोधन यूपी विधानसभा के अगले सत्र में होगा जो कि
राज्यपाल राम नाईक की स्विकृति से होगा, आर्टिकल 157(A) के अनुसार दलित अपनी जमीन सिर्फ दलित को ही बेच सकते थे वह किसी और जाति के लोगों को अपनी जमीन
नहीं बेच सकते थे पर संशोधन के बाद से दलित अपनी जमीन किसी भी जाति के लोगों को बेच सकेंगे.
1.26 हेक्टेयर से कम है जमीन तो भी बेच सकते हैं
वर्तमान में
अगर अनुसूचित जाति के पास 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन बच रही हो तो जिलाधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते हैं पर अधिनियम 1950 में संशोधन के बाद दलित
अपनी 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन बेच सकेंगे.