उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना चलाती है. इन योजनाओं के लिए इस हफ्ते पेश बजट में खास ऐलान भी किए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं ये योजनाएं और इनके लिए क्या ऐलान हुए हैं?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया है. बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. पिछले साल योगी सरकार ने राज्य के किसानों के लिए यह बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की थी.
इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिजनों को सरकार 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी. 60 फीसदी से अधिक दिव्यांगता होने पर किसान को अधिकतम दो लाख रुपये मिलेंगे.
अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ किसानों की खेत में काम करने के दौरान किसी दुर्घटना, सर्पदंश आदि से मौत हो जाती है या थ्रेसर आदि से उनके हाथ कट जाते हैं. इसी को ध्यान में रखकर यह योजना चलाई जा रही है.
क्या है योजना की खासियत
इस योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आते हैं. इस स्कीम की एक और खास बात यह है कि बटाईदारों को भी इस स्कीम लाभ मिलता है. इससे पहले यूपी में राजस्व विभाग की तरफ से इसी तरह की योजना चलाई जा रही थी, लेकिन उसमें बटाईदारों को इसका लाभ नहीं मिलता था. इस योजना में 18 से 70 साल के किसान शामिल हो सकते हैं.
व्यापारियोंं के लिए 10 लाख का बीमा
इसी तरह यूपी सरकार जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देती थी. इसे इस साल के बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके तहत व्यापारी के साथ कोई हादसा होने पर पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा. इसके तहत फर्म पार्टनर को भी बीमा का लाभ मिलता है.
क्या है खासियत
इस बीमा लाभ के एवज में व्यापारियों से किसी भी तरह का भुगतान नहीं लिया जाता है. जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में रजिस्टर्ड व्यापारियों की दुर्घटना के फलस्वरूप मौत, हत्या या फिर पूर्ण या आंशिक नि:शक्त होने पर जीएसटी विभाग आर्थिक मददगार बनेगा.
उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री बीमा योजना का लाभ देता है. इस योजना के तहत फर्म के मालिक, पार्टनर व कंपनी होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 10 लाख रुपये की बीमा का लाभ देता है. किसी हादसे के शिकार व्यापारी के बारे में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के बाद दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. की ओर से मृतक आश्रित परिवार को बीमा धनराशि दी जाती है.
शर्त के अनुसार रजिस्टर्ड व्यापारी की विधिक विवाहिता को लाभ मिलता है. पति/पत्नी के जीवित न होने पर कोर्ट से घोषित उत्तराधिकारी मान्य होगा. अविवाहित व्यापारी के पिता या मां या कोर्ट से घोषित उत्तराधिकारी मान्य होगा. पूर्ण एवं आंशिक नि:शक्तता पर संबंधित व्यापारी को ही लाभ दिया जाएगा.
नई योजना
इसके अलावा योगी सरकार पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों,असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू कर रही है. इसके लिए 12 करोड़ रुपये की योजना आरंभ की गई है.