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फिल्म स्टार रविकिशन का कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत

साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपी भोजपुरी फिल्म स्टार रविकिशन ने शुक्रवार को लखनऊ में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. रविकिशन पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने और जनसभा को संबोधित करने का आरोप है.

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रविकिशन (फाइल फोटो)
रविकिशन (फाइल फोटो)

साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपी भोजपुरी फिल्म स्टार रविकिशन ने शुक्रवार को लखनऊ में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. रविकिशन पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने और जनसभा को संबोधित करने का आरोप है.

कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर रविकिशन के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. एसीजेएम हितेंद्र हरि ने जमानत पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने रविकिशन को 15000 रुपये की जमानत दाखिल करने के साथ उन्हें और उनके जमानतदार के मोबाइल नंबर कोर्ट में दर्ज कराने का आदेश दिया. साथ ही किसी दशा में मोबाइल नंबर बदलने पर सूचना कोर्ट को देने को कहा है. इसके अलावा सुनवाई की हर तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

रिकॉर्ड के मुताबिक, कृष्णानगर के दारोगा धर्मवीर सिंह ने कृष्णानगर में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि बसंत प्लाजा के सामने पार्किंग पर 21 अप्रैल, 2009 को कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी की जनसभा आयोजित की गई थी. इसे पार्टी प्रत्याशी के अलावा रविकिशन ने भी संबोधित किया था. कहा गया कि आयोजक इस जनसभा से संबंधित कोई अनुमति नहीं दिखा सके.

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आयोजकों ने बिना अनुमति के घनश्याम पंसारी की दुकान, सडक, डिवाइडर और अन्य आम स्थानों को झंडों एवं बैनर से पाट दिया था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद रीता बहुगुणा जोशी, रविकिशन, अनूप श्रीवास्तव और दिनेश तिवारी को आरोपी बनाकर 11 जून, 2009 को चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने गत दिनों सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था. इस पर कांग्रेस विधायक रीता बहुगुणा जोशी ने 22 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली थी.

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