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यूपीः गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन, DM ने लागू कीं ये पाबंदियां

जानकारों और मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि इस लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी.  शनिवार की रात 8 बजे लॉकडाउन लागू हो गया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शनिवार की रात 8 बजे से लागू हुआ लॉकडाउन
  • सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने 35 घंटे का लॉकडाउन लागू कर दिया है. इस दौरान नोएडा में किसी भी तरह के आवागमन पर पाबंदी रहेगी. जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि सिर्फ बुनियादी सेवाएं बहाल रहेंगी. पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला गौतम बुद्ध नगर के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार की रात से लागू हुए 35 घंटे के इस लॉकडाउन को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी. 

जानकारों और मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि इस लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी. यूं तो रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाता है. जो अगली सुबह 7 बजे तक लागू रहता है. अब शनिवार की रात 8 बजे लॉकडाउन लागू हो गया है. जो सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. उत्तर प्रदेश में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी रहेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि रविवार के दिन प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा. भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस यातायात, आपदा प्रबंधन, नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नगर पालिका सेवाएं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखा कर आवागमन कर सकते हैं.  

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सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी आईडी कार्ड दिखाकर अपनी ड्यूटी पर आ जा सकते हैं. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवागमन में कोई रुकावट नहीं आएगी. हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर यात्रा की अनुमति हासिल कर सकते हैं.


उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. व्यवसायिक और निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करवाने वाले लोगों, सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति दी जाएगी। दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस, मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण बेचे जा सकते हैं. 

बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खुले रहेंगे. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटीआई सक्षम सेवाएं बहाल रहेंगी. खाद्य सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से किया जा सकेगा. पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम के खुदरा विक्रय और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे. 

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