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'इंसाफ का कायल हो गया हूं, संघर्ष जारी रहेगा,' हेट स्पीच में सजा सुनाए जाने पर बोले आजम खान

भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को रामपुर की स्थानीय कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आजम को इस मामले में तीन साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है. हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम ने कथित रूप से एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं.

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सपा नेता आजम खान.
सपा नेता आजम खान.

हेट स्पीच केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा बयान आया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि ये अंतिम फैसला नहीं है. वे ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे और सजा को चुनौती देंगे. आजम ने आजतक से बातचीत में कहा कि इंसाफ का कायल हो गया हूं. उन्होंने ये भी कहा कि आगे संघर्ष जारी रहेगा. आजम ने संकेत दिया कि वे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को रामपुर की स्थानीय कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आजम को इस मामले में तीन साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है. हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान ने कथित रूप से रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. आज स्थानीय कोर्ट का फैसले आने के बाद अब आजम को विधानसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ सकती है.

मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं

गुरुवार को कोर्ट से बाहर आए आजम खान ने कहा कि ये अधिकतम सजा सुनाई थी. बेल अनिवार्य प्रावधान है. इसलिए बेल पर हूं. लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं. ये पहला चरण है. अभी कानूनी रास्ते खुले हैं. बहुत सारे विकल्प हैं. आगे सेशन कोर्ट जाएंगे. सारा जीवन ही संघर्ष का है. 

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अभी तो ये पहली सीढ़ी है...

आजम ने आगे कहा कि 27 महीने एक तन्हा कोठरी में अकेला जेल काटकर आया हूं. डेढ़ महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं. 5 महीने तक कोरोना में काटे हैं. फिर भी चल रहा हूं आपके सामने. हिम्मत नहीं हारे के सवाल पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि जिंदगी हारेंगे. विधायकी जाने के सवाल पर आजम ने कहा कि अभी बहुत से ऑप्शन्स हैं. अभी तो ये पहली सीढ़ी है. अभी सेशन कोर्ट है. आज के फैसले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश है. सबको मान्य होना चाहिए. मुझे भी मान्य है. 

आजम के पास क्या विकल्प बचे हैं? 

वैसे आजम खान को जेल की सजा तो हो गई है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. अभी इस समय सपा नेता अब निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी. अगर याचिका स्वीकार हुई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, उस स्थिति में आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन आगे की राह थोड़ी मुश्किल रहने वाली है.

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पहले भी जेल यात्रा कर चुके आजम

इससे पहले भी आजम खान एक बार दो साल की जेल यात्रा कर चुके हैं. वे फूलपुर जेल में बंद थे. तब वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर एक मामला चल रहा था. उस केस में उन्हें जेल की सजा हुई थी और वे दो साल सलाखों के पीछे रहे थे. इस साल उन्हें उस मामले में जमानत दे दी गई थी. लेकिन एक राहत मिलते ही वे दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं. हेट स्पीच वाले केस ने उन्हें फिर जेल की दहलीज पर खड़ा कर दिया है. इस सजा पर आजम खान का कहना है कि उनके पास अभी कई विकल्प बचे हैं, वे सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे.

 

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