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UPPSC की रिजर्वेशन पॉलिसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आयोग की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की विवादास्‍पद रिजर्वेशन पॉलिसी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर UPPSC की याचिका को खारिज कर दिया है.

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UPPSC
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की विवादास्‍पद रिजर्वेशन पॉलिसी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर UPPSC की याचिका को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि UPPSC की रिजर्वेशन पॉलिसी को गलत मानते हुए उम्‍मीदवारों ने इसके‍ खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उम्‍मीदवारों का कहना है कि आयोग ने आरक्षण की नीति को मनमाने ढंग से लागू किया, जो कि कानून के खिलाफ है.

इसी मामले को लेकर कई उम्‍मीदवारों ने हाल के दिनों में इलाहाबाद समेत यूपी के कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन भी किया था. बहरहाल, अदालत के फैसले के बाद इस मसले का उचित हल निकल आने की उम्‍मीद जताई जा रही है.

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