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बीएमडब्‍ल्‍यू मामले में उत्‍सव को न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया

उत्‍सव भसीन को अपने बीएमडब्‍ल्‍यू कार से एक व्‍यक्ति को कुचलकर मार देने के आरोप में 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. Read in English

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हरियाणा के एक उद्योगपति के 19 वर्षीय पुत्र उत्‍सव भसीन को अपने बीएमडब्‍ल्‍यू कार से एक व्‍यक्ति को कुचलकर मार देने के आरोप में 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उत्‍सव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को उत्‍सव ने पुलिस के समक्ष आत्‍मसमर्पण कर दिया था. पुलिस अब उत्‍सव को 10 अक्‍टूबर को कोर्ट को सामने पेश करेगी.

पुलिस के आईपीसी की धारा 304 (गैर इदातन हत्‍या) लगाने के बाद भसीन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी की थी. न्‍यायाधीश वीणा बीरबल ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि अभी जमानत देने से आरोपी जांच और प्रमाणों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

इसके साथ न्‍यायाधीश ने कहा कि इस दुर्घटना में घायल मृगांक श्रीवास्‍तव का बयान यह बताता है कि यह एक खतरनाक दुर्घटना थी, जिसपर पुलिस ने एक सही तौर पर 304 लगाया. इस कारण मैं उत्‍सव की जमानत याचिका ठुकराती हूं.

उल्‍लेखनीय है कि 11 सितंबर को मूलचंद के पास उत्‍सव कथित रूप से शराब पीकर तेज गति से अपनी बीएमडब्‍ल्‍यू कार चला रहा था, जिससे उसने एक बाईक में सवार दो युवकों को टक्‍कर मार दी थी. इसमें अनुज सिंह की इलाज के दौरान एम्‍स में मौत हो गई थी. हालांकि बाईक में पीछे बैठा मृगांक श्रीवास्‍वत की हालत अब ठीक है.

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