scorecardresearch
 

SC ने स्कूलों में प्लेग्राउंड मामले में याचिकाकर्ता की मंशा पर उठाए सवाल, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में आवश्यक रूप से प्ले ग्राउंड के नियम के मामले में याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में स्कूल की तादाद ही काफी कम है. ऐसे में स्कूलों में आवश्यक रूप से प्लेग्राउंड का नियम बना देने से कई स्कूल बंद हो सकते हैं.

Advertisement
X
Symbolic Image
Symbolic Image

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में आवश्यक रूप से प्ले ग्राउंड के नियम के मामले में याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में स्कूल की तादाद ही काफी कम है. ऐसे में स्कूलों में आवश्यक रूप से प्लेग्राउंड का नियम बना देने से कई स्कूल बंद हो सकते हैं.

याचिकाकर्ता ने सभी स्कूलों में आवश्यक रूप से खेलने के मैदान के होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यह याचिका एनजीओ 'बटरफ्लाई' की ओर से दाखिल की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या आप स्कूल बंद करवाने के मकसद से कोर्ट आए हैं. स्कूलों में अगर प्ले ग्राउंड का नियम बना दिया गया तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाएंगे.

कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला देने से इंकार करते हुए एनजीओ से ही सवाल करते हुए केस को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है.

Advertisement
Advertisement