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अगर प्रेमिका या पत्नी दे खुदकुशी करने की धमकी, तो उठाएं कानूनी कदम

अगर आपकी पत्नी प्रेमिका आत्महत्या करने और आपको फंसाने की धमकी देती है, तो आप उसको जेल भेज सकते हैं. इस संबंध में पूरा कानून जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर आपकी पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी करने और आपको फंसाने की धमकी देती है, तो आप कानून का सहारा लेकर उसको सबक सिखा सकते हैं. आपकी पत्नी या प्रेमिका का खुदकुशी करने की कोशिश करना या धमकी देना क्राइम हैं. आत्महत्या करने की धमकी देने वाली पत्नी या प्रेमिका को 2 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है. साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है.

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 309 में खुदकुशी करने की कोशिश करने को क्राइम माना गया है. ऐसा करने पर एक साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में अगर कोई खुदकुशी करने की धमकी देता है, तो यह आईपीसी की धारा 503 के तहत अपराध माना जाएगा. इसके लिए आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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एडवोकेट मार्कंडेय पंत का कहना है कि अगर किसी की पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी करके उसको फंसाने और उसकी रिपुटेशन या प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुंचाने की धमकी देती है, तो पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका के खिलाफ आईपीसी की धारा 503 और 506 के तहत केस दर्ज करा सकता है.

एडवोकेट पंत का कहना है कि पत्नी या प्रेमिका का खुदकुशी करने की धमकी देना आईपीसी की धारा 503 के तहत क्राइम है. ऐसा करने पर पत्नी या प्रेमिका को 2 साल की जेल हो सकती है.

प्रेमिका ने आत्महत्या की, तो हो सकती है जेल

एडवोकेट पंत का कहना है कि अगर पत्नी या प्रेमिका लगातार खुदकुशी करने की धमकी देती हैं, तो पति को फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. वरना भविष्य में पति मुश्किल में फंस सकता है.

एडवोकेट पंत का कहना है कि अगर पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी कर लेती है और पति के खिलाफ सुसाइड नोट छोड़ जाती है, तो पुलिस पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर सकती है. आईपीसी की धारा 306 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने पर 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इसका मतलब यह हुआ कि पत्नी या प्रेमिका के सुसाइड करने पर पति को 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में आईपीसी की धारा 506 के तहत किए गए अपराध को गैर जमानती बनाया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किसी की पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी की धमकी देती है, तो उसको कोर्ट से पहले जमानत नहीं मिलेगी.

अगर प्रेमिका या पत्नी को कोई आत्महत्या के लिए उकसाए, तो लें एक्शन

इसके अलावा अगर आपकी पत्नी के मायके वाले या प्रेमिका के घर वाले उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं, तो मायके वालों के खिलाफ केस किया जा सकता है. किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. साथ ही आरोपी को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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