IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यह जनहित का मुद्दा नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील एमएल शर्मा की यह याचिका खारिज कर दी.
याचिका में दुर्गा के निलंबन को पक्षपातपूर्ण, असंवैधानिक और नाजायज बताते हुए कहा गया था कि युवा आईएएस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है. याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को प्रतिवादी बनाया गया था.
गौरतलब है कि यूपी सरकार ने मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने का आरोप में दुर्गा को निलंबित कर दिया था. यह दीवार अवैध रूप से बनाई गई थी. बाद की रिपोर्टों में यह दावा भी किया गया कि दीवार दुर्गा ने नहीं, बल्कि खुद गांव वालों ने सहमति से गिराई.