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फुटपाथ पर पार्किंग की, तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना!

पैदल चलने वालों या साइकिल वालों की लेन में गाड़ी पार्क मिली, तो रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल में पहली बार ऐसे अपराध करने के लिए 2500 रुपये का प्रावधान रखा गया है, जबकि दूसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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अगर पार्किंग को लेकर आप लापरवाही भरा रवैया अपनाते हैं, तो संभल जाइए. क्योंकि सरकार जल्द ही रोड किनारे या फुटपाथ पर पार्किंग करने वालों पर नकेल कसने वाली है.

दिल्ली में साइकिल चलाने वालों या पैदल चलने वाले लोगों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार रोड किनारे या फुटपाथ पर पार्किंग करने वालों पर जुर्माना लगाने का मन बना रही है. सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो लापरवाही से सड़क पार करना भी अब जुर्म होगा.

अगर पैदल चलने वालों या साइकिल वालों की लेन में गाड़ी पार्क मिली, तो रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल में पहली बार ऐसे अपराध करने के लिए 2500 रुपये का प्रावधान रखा गया है, जबकि दूसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके साथ ही पैदल चलने वालों या साइकिल लेन में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर जुर्माने की राशि दो गुनी हो जाएगी. पिछले साल बेंगलुरू ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन दोपहिया वाहनों के लगभग 3,000 लाइसेंस रद्द किए हैं. ये सभी लोग फुटपाथ पर ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए थे.

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प्रस्तावित कानून के दायरे में पहली बार पैदल चलने वालों को भी शामिल किया गया है. बिल के सेक्शन 215 के मुताबिक फुटपाथ पर वाहनों की पार्किंग, निर्धारित स्थान के बजाय किसी दूसरी जगह से सड़क पार करना और बैरियर का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है.

अक्सर हादसों के दौरान पैदल चलने वालों लोगों की गलती देखी गई है. माना जा रहा है कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ये प्रस्ताव किया है.

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