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News Wrap: देशभर में 31 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, पढ़ें आज शाम की 5 बड़ी खबरें

लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों के साथ शर्तें भी जुड़ी हैं. इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी. पिछली बैठक में राज्यों ने ज्यादा रियायतों की मांग की थी.

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सांकेतिक तस्वीर (Courtesy- PTI)
सांकेतिक तस्वीर (Courtesy- PTI)

कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है. अब तक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 90 हजार 926 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 हजार 871 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. वहीं, दुनियाभर में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 46 लाख 56 हजार 650 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिनमें से 3 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. पढ़िए रविवार शाम की पांच बड़ी खबरें....

लॉकडाउन 4.0 का ऐलान, देशभर में 31 मई तक बढ़ाई गई तालाबंदी

कोरोना से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है. इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है. साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है. इधर, दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेकर कल ऐलान करेगी. पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है.

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रेस्त्रां, स्कूल, जिम, बस, जानें- लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है. इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई. इसमें भी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. रेस्त्रां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है. 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे.

लॉकडाउन 4.0 में बने पांच जोन, जानिए क्या है बफर और कंटेनमेंट जोन

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है. इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं. रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी. अभी तक कोरोना वायरस को लेकर देश में सिर्फ तीन जोन बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन शामिल हैं. बफर जोन को लेकर नियम अभी साफ होना बाकी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है. कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी. कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी.

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दिल्ली से पकड़नी है ट्रेन तो ऐसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मजदूर

दिल्ली में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. https://epass.jantasamvad.org वेबसाइट पर दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर और लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रेन के जरिए अपने राज्यों में जा सकेंगे. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी. दिल्ली सरकार ने अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली में फंसे 35,000 प्रवासियों को उनके राज्य में भेजा है.

इसके अलावा 12,000 और लोग आज 8 अलग-अलग ट्रेनों के जरिए अलग-अलग राज्यों में भेजे जाएंगे. दिल्ली सरकार ने अभी तक बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ट्रेनें भेजी हैं. अभी तक दिल्ली सरकार केवल शेल्टर होम, रेन बसेरा या अन्य सरकारी इंतजाम में रह रहे प्रवासी मजदूरों या अन्य लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके राज्यों में भेज रही थी, जो यहां फंसे हुए थे.

लॉकडाउन 4.0: शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी जारी

लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बेहद जरूरी गतिविधियों को छोड़कर नागरिकों की आवाजाही पर सख्ती से रोक जारी रहेगी. रात में केवल बेहद जरूरी कामों के लिए यात्रा की इजाजत दी जा सकती है.

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स्थानीय अधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में इस संबंध में आदेश जारी करेंगे. गाइडलाइन के मुताबिक इस दौरान सीआरपीसी की धारा 144 और अन्य निषेधात्मक आदेश जारी रहेंगे. मतलब साफ है कि इस दौरान नाइट कर्फ्यू रहेगा और हर तरह के मूवमेंट पर रोक जारी रहेगी.

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