कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मुख्यालय में अपने पिता पी चिदंबरम से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है. हमारे पास कई कानूनी विकल्प हैं. मैं खुद उसी चीज से गुजरा हूं. मेरा मानना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है.
एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
एयरसेल-मैक्सिस डील केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से पी. चिदंबरम की हिरासत मांगी गई थी. इसी केस में सोमवार को भी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इस दौरान ईडी ने चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया था.
कोर्ट के आज के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसी पी चिदंबरम या कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस केस में गिरफ्तार नहीं कर पाएंगी, लेकिन 3:30 बजे के बाद आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की पेशी के दौरान ईडी इस मामले में चिदंबरम की कस्टडी की मांग कर सकती है. कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है जिसमें जांच एजेंसी के साथ जांच में सहयोग करना भी शामिल है.