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'ऑनर किलिंग' पर रोक के लिए कानून बनाने की कवायद में जुटी मोदी सरकार

'ऑनर किलिंग' की बढ़ती वारदात पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार इस अपराध के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है.

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'ऑनर किलिंग' की बढ़ती वारदात पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार इस अपराध के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है.  

सरकार ने बताया कि झूठी शान की खातिर होने वाली हत्याओं के खिलाफ कानून बनाने के बारे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की टिप्पणियां मिलने और सभी पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय किया जाएगा.

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विधि व न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि अभी तक इस बारे में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं. उन्होंने कहा कि राज्यों से वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में (झूठी शान और परंपरा के नाम पर) हस्तक्षेप करने संबंधी विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट के बारे में टिप्पणियां मांगी गई हैं.

ऐसा कानून बनाए जाने की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री ने कहा, 'इसकी कोई समय-सीमा तय करना संभव नहीं हैं.' उन्होंने बताया कि विधि आयोग की रिपोर्ट के बारे में अभी तक आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सभी केंद्र शासित प्रदेश अपनी टिप्पणियां भेज चुके हैं.

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इनपुट: भाषा

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