दिल्ली के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिए गए संजीव नंदा को पांच साल की सजा सुनाई है. संजीव नंदा के साथ तीन अन्य दोषियों, राजीव गुप्ता को एक साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व श्याम और भोलेनाथ को छह-छह महीने की सजा सुनाई.
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी संजीव नंदा को छह व्यक्तियों को कार से कुचल कर मार डालने का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304(2) के तहत संजीव नंदा को दोषी माना है. इस धारा के तहत ज्यादा से ज्यादा दस साल तक की कैद का प्रावधान है.
इस मामले को नौ साल से ज्यादा हो गए, जब दिल्ली के लोधी रोड पर ड्राइवर संजीव नंदा ने छह लोगों को रौंदकर मार डाला था. मुख्य आरोपी संजीव नंदा को गैरइरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया. संजीव नंदा पूर्व नौसेना चीफ एसएम नंदा के पोता है. संजीव के साथ तीन और लोगों को सबूत मिटाने का दोषी माना गया है.