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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र से व्यापक टीकाकरण नीति बनाने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिये कि व्यापक टीका नीति बनाने के काम को शीघ्रता से अंजाम दिया जाये ताकि प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत नये टीकों की शुरूआत की जा सके.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिये कि व्यापक टीका नीति बनाने के काम को शीघ्रता से अंजाम दिया जाये ताकि प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत नये टीकों की शुरूआत की जा सके.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंड पीठ ने उच्च स्तरीय समिति से कहा कि नीति बनाते समय रोग की रोकथाम में टीके की प्रभाव क्षमता, टीके के दुष्प्रभाव, प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आंकड़े और कीमत पर निगाह रखी जाये.

खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने समुचित वैज्ञानिक अध्ययन के बिना ही कुछ टीकों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया.

यह जनहित याचिका पूर्व स्वास्थ्य सचिव के बी सक्सेना ने वकील प्रशांत भूषण के जरिये दायर की है.

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