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जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में आरोप तय किए गए

जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी हिमायत बेग और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए.

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जर्मन बेकरी
जर्मन बेकरी

जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी हिमायत बेग और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए. पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में पिछले साल 13 फरवरी को हुए इस विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन पी धोटे ने इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दफा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक गतिविधि) के अलावा यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप तय किए.

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के उद्गीर के निवासी बेग ने अपने उपर लगे आरोपों का खंडन किया. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है.

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