दिल्ली की एक अदालत ने दो दशक पुराने बोफोर्स घोटाला मामले में इटली के व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की सीबीआई की अपील पर अपना फैसला सोमवार को चार मार्च तक के लिए टाल दिया.
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने 70 वर्षीय क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की सीबीआई की अपील पर अपना आदेश चार मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया.
गौरतलब है कि क्वात्रोच्चि मुकदमे का सामना करने के लिये आज तक भारत के किसी भी अदालत में पेश नहीं हुआ.
दरअसल, सीबीआई ने अक्तूबर 2009 में अदालत से क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला खत्म करने की इजाजत मांगी थी.
सीबीआई ने इसके लिए यह दलील दी थी कि उसपर जारी अभियोजन विभिन्न कारणों से अनुचित है. उन्सका प्रत्यर्पण कराने में सीबीआई का दो बार नाकाम होना इन कारणों में शामिल है. जांच एजेंसी 2003 में उसे मलेशिया से प्रत्यर्पित कराने में तथा 2007 में अर्जेंटीना से प्रत्यर्पित कराने में नाकाम रही है.
बोफोर्स तोप करार में कथित तौर पर दलाली प्राप्ति को लेकर क्वात्रोच्चि के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया गया था.