उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इतालवी व्यवसायी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ दो दशक पुराने बोफोर्स मामले में मुकदमा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुनवाई की तारीख पहले खिसकाते हुए 30 नवंबर को निर्धारित की.
30 नवंबर को होगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन और न्यायमूर्ति पी सताशिवम की पीठ ने सॉलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम और अतिरिक्त सालीसीटर जनरल पी पी मल्होत्रा की अर्जी पर मामले की सुनवाई 11 दिसंबर से पहले खिसकाकर 30 नवंबर को निर्धारित की. केंद्र ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले की जानी चाहिए क्योंकि निचली अदालत ने क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट पर फैसला मार्च 2010 तक के लिए टाल दिया है. केंद्र ने शीर्ष अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान दावा किया था कि क्वात्रोच्चि के प्रत्यर्पण के सभी प्रयास विफल रहे.
भाजपा ने किया था विरोध
क्वात्रोच्चि हॉवित्जर तोप सौदे में कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपये की अदायगी से जुड़े मामले में अभियुक्त हैं. उसने दावा किया कि यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले पर विचार करते हुए किया गया जिसमें कहा गया था कि बोफोर्स सौदे में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बना. सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि सरकार सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इस फैसले तक पहुंची. केंद्र के इस फैसले का भाजपा और अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने कड़ा विरोध किया था. उन्होंने केंद्र तथा सीबीआई के रुख का विरोध किया.