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नोएडा एक्‍सटेंशन मामले में हलफनामा दायर करें सरकार: कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकारण से कहा कि वे गौतम बुद्ध नगर जिले के सैंकड़ों किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करें.

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकारण से कहा कि वे गौतम बुद्ध नगर जिले के सैंकड़ों किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करें. किसानों ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में विकास के लिए तीन हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी है.

किसानों द्वारा दायर 491 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अशोक भूषण एसयू खान और वीके शुक्ला की पूर्ण पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय कर दी.

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने ‘‘अत्यावश्यक धारा’’ लगाकर उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जिससे वे आपित्त उठाने और पर्याप्त मुआवजे के लिए सौदेबाजी करने के अवसर से वंचित हो गए.

उन्होंने कहा कि बाद में जमीन आवासीय परिसर बनाने के लिए प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी गई जबकि अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के ‘‘योजनाबद्ध औद्योगिक विकास’’ के नाम पर किया गया था.

इसके अतिरिक्त बहुत से बिल्डरों और फ्लैट क्रेताओं ने भी आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि मामले में उन्हें भी पक्ष बनाया जाए क्योंकि इस मामले में आने वाले किसी भी आदेश का असर उन पर पड़ने की संभावना है.

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अदालत ने हालांकि इन आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं किया. इसने कहा ‘‘अधिग्रहित भूमि के सभी आवंटी अगली सुनवाई की तारीख तक अपने हलफनामे दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं.

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