scorecardresearch
 

पाक विस्थापितों को अब तक नहीं लगी राजस्थान में कोरोना वैक्सीन, HC की सरकार को फटकार

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि वे पाक विस्थापितों को कोरोना वैक्सीन लगाने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए कोई अलग एसओपी नहीं दिया गया है.

Advertisement
X
पाक विस्थापितों को नहीं लगी कोरोना वैक्सीन, राजस्थान सरकार को फटकार
पाक विस्थापितों को नहीं लगी कोरोना वैक्सीन, राजस्थान सरकार को फटकार
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पाक विस्थापितों को नहीं लगी कोरोना वैक्सीन
  • राजस्थान सरकार को पड़ी कोर्ट से फटकार
  • केंद्र बोला, राजस्थान को दी पर्याप्त वैक्सीन

पाकिस्तान से आए कई विस्थापित भारत में भी गुजर-बसर करते हैं. कई लोग तो राजस्थान में ही रहते हैं और वहीं अपनी जिंदगी काट रहे हैं. लेकिन कोरोना काल में इन पाक विस्थापितों की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है. एक तरफ उन्हें काम मिलने में तो काफी दिक्कत होती ही है, इसके अलावा उन्हें वैक्सीन लगना भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. ये विवाद इतना बड़ा है कि इसकी सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में की जा रही है.

पाक विस्थापितों को वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही?

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि वे पाक विस्थापितों को कोरोना वैक्सीन लगाने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए कोई अलग एसओपी नहीं दिया गया है. बताया गया है कि केंद्र की तरफ से एसओपी जारी की गई है, उसमें पाक विस्थापितों का कोई जिक्र नहीं है.

अब राज्य सरकार ने जरूर अपनी दुविधा बताने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया गया है. जोर देकर कहा गया है कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने के लिए अलग से निर्देश देने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं इस बात की भी जानकारी दी गई है कि केंद्र की तरफ से पहले ही कहा गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगानी है. ऐसे में पाक विस्थापितों को भी इसी कड़ी में समय रहते वैक्सीन लगनी चाहिए.

Advertisement

केंद्र ने क्या सफाई दी है?

वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि एसओपी पहले ही जारी कर दी गई है तो पाक विस्थापितों के लिए अलग से कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नही है. वहीं वेक्सीन को लेकर कहा कि केन्द्र सरकार ने 27 मई 2021 तक राजस्थान को वेक्सीन की 1.72 करोड डोज उपलब्ध करवा दी हैं, जिसमें से 1.67 करोड डोज का उपयोग किया गया है, वहीं 5.20 लाख डोज अभी राज्य सरकार के पास उपलब्ध है.

ऐसे में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 03 जून को अगली सुनवाई पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना के सम्बंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए. वहीं प्रत्येक जरूरतमंद को राशन सामग्री व भोजन उपलब्ध करवाया जाए.

क्लिक करें- कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस का कहर, राजस्थान में 700 मामले, दिल्ली से महाराष्ट्र तक हाहाकार 

सबसे बड़ी बाधा क्या है?

बता दें कि राजस्थान में रह रहे कई पाक विस्थपितों के पास खुद का आधार कार्ड नहीं है. ये एक बड़ी बाधा है जिस वजह से उन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जा रहा है. वहीं राज्स सरकार को भी इस बात की दुविधा है कि इन पाक विस्थापितों को किस श्रेणी में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए. इसी उलझन की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है और हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फटकार लगा दी गई है.
 

Advertisement

Advertisement
Advertisement