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भंवरी देवी मामला: परसराम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को चर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या मामले में एक आरोपी के विरुद्ध वारंट जारी किया और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपों पर विचार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया

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एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को चर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या मामले में एक आरोपी के विरुद्ध वारंट जारी किया और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपों पर विचार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अजा:अजजा मामले) की अदालत ने परसराम बिश्नोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए. परसराम मामले में सह आरोपी और मुख्य आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई का भाई है. यह वारंट परसराम के लगातार पांच बार अदालत में पेश नहीं होने के बाद जारी किया गया.

सीबीआई के वरिष्ठ वकील अशोक जोशी ने बताया कि अदालत ने एक अन्य आरोपी ओम प्रकाश बिश्नोई को उसके खिलाफ हत्या एवं अपहरण के आरोप पढ़ने के बाद उसे जेल भेज दिया. दोनों को अदालत ने आरोपों से मुक्त करते हुए पहले जमानत प्रदान की थी.

सीबीआई ने 15 दिसंबर 2012 को राजस्थान उच्च न्यायालय में पुनरीक्षा याचिका दायर की थी. इसमें निचली अदालत द्वारा आरोपों को हटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पलटते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि दोनों के खिलाफ हटाए गए आरोपों को फिर से लगाया जाए.

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नर्स का काम करने वाली 36 वर्षीय भंवरी जोधपुर के बिलारा क्षेत्र से 1 सितंबर 2011 से लापता थी. जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि उसका अपहरण कर हत्या की गई और उसके शव को जलोदा में जलाया गया.

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