सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 'आवारा कुत्तों को निर्धारित डॉग शेल्टर्स में स्थानांतरित किया जाए.'