सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को झटका देते हुए उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मई को अपने नवंबर 2025 के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक संस्थानों और जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था.