केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करके वक्फ अधिनियम 2025 लाया है. नए कानून में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे विवादित है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की परिभाषा. अब सिर्फ वही शख्स संपत्ति वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो.