मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अब दुकान के लाइसेंस में अंकित नाम चस्पा करना अनिवार्य हो गया है. उज्जैन नगर निगम ने इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान रखा है. पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रूपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.