असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम बाल विवाह के खिलाफ बेटियों और बहनों के लिए न्याय के खातिर उठाया गया है.