मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. मामले में आरडीएक्स कहां से आया, किसने लाया, बम कहां असेंबल किए गए, और आरडीएक्स कहां प्लांट किया गया, ऐसे कोई भी तथ्य अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक का नंबर भी मैच नहीं हुआ.