सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान के आगे नाम लिखने पर रोक लगा दी है. इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि हम पहले से कह रहे है कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लघंन है. देखिए VIDEO