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लोकसभा में दागी नेताओं पर नया बिल पेश, 30 दिन जेल तो पद से छुट्टी

लोकसभा में दागी नेताओं पर नया बिल पेश, 30 दिन जेल तो पद से छुट्टी

लोकसभा में नया विधेयक पेश किया गया. इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी केंद्रीय/राज्य मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, जिनमें पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वे लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें इकतीसवें दिन पद छोड़ना होगा.

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