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वजाहत खान ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी, विवादास्पद टिप्पणियों पर जताया खेद

वजाहत खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले हिंदू समुदाय पर की विवादास्पद टिप्पणियों और कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले बयानों के लिए माफी मांगी है. वजाहत ने दावा किया कि उन्हें सिर्फ़ इसलिए एक समुदाय द्वारा फंसाया गया है, क्योंकि उसने ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

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वजाहत खान ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी.
वजाहत खान ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी.

लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले हिंदू समुदाय से माफी मांगी है. उन्होंने हिंदू समुदाय पर की विवादास्पद टिप्पणियों और कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले बयानों के लिए माफी मांगी है.

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आजतक को एक एक विशेष वीडियो में वजाहत ने कहा कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी समुदाय के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का नहीं था.

वजाहत ने दावा किया कि उन्हें सिर्फ़ इसलिए एक समुदाय द्वारा फंसाया गया है, क्योंकि उसने ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

'4 साल पुराने मामले के निकाला गया'

वजाहत का कहना है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई एक विशेष टिप्पणी पर उनके 4 साल पुराने जवाब को सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए निकाला गया है और उसे एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके. 

खान का यह भी दावा है कि उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवाज उठाई है न कि नफरत फैलाने के लिए.

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क्या है मामला

वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने सोमवार शाम को अम्हर्स्ट स्ट्रीट क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(a), 299, 352, और 353(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
वजाहत पर हिंदू देवी-देवताओं, परंपराओं और समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.

आपको बता दें कि वजाहत ने पहले शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें पनोली पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक वीडियो में सांप्रदायिक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया था. जिस अब हटा लिया गया है. 

इस शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने 30 मई को गुरुग्राम से पनोली को गिरफ्तार किया था. पनोली ने बाद में वीडियो हटा लिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हालांकि, 5 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दे दी.

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