scorecardresearch
 

मद्रास हाईकोर्ट से TVK प्रमुख विजय को आयकर मामले में झटका, 1.50 करोड़ की पेनल्टी बरकरार

अभिनेता से नेता बने विजय को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने 2015-16 के वित्त वर्ष से जुड़ी 1.50 करोड़ रुपये की पेनल्टी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को वैध बताया और याचिका खारिज की.

Advertisement
X
आयकर पेनल्टी केस में हाईकोर्ट से अभिनेता विजय को निराशा मिली (Photo: PTI)
आयकर पेनल्टी केस में हाईकोर्ट से अभिनेता विजय को निराशा मिली (Photo: PTI)

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और तमिलगावेत्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय को वित्त वर्ष 2015-16 से जुड़ी आयकर विवाद में बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.50 करोड़ रुपये जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. 

यह जुर्माना उस समय लगाया गया था जब आयकर विभाग ने सितंबर 2015 में विजय के आवास पर छापा मारकर करीब 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय के सही खुलासे न करने का आरोप लगाया था.

विजय ने साल 2022 में इस पेनल्टी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की अदालत ने सुनवाई पूरी कर पिछले महीने फैसले को सुरक्षित रखा था, जिसे हाल ही में सुनाया गया. 

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग का शो-कॉज नोटिस समयसीमा के भीतर और सभी नियमों के तहत जारी किया गया था. अदालत ने नोटिस प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी नहीं पाई और इसी आधार पर मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: थलपति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज फंसी, मुश्किल में तमिल सिनेमा, हुआ 100 करोड़ का नुकसान

Advertisement

हालांकि, अदालत ने विजय को थोड़ी बहुत राहत देते हुए बताया कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के समक्ष पेनल्टी और नोटिस को अन्य कानूनी आधारों पर चुनौती दे सकते हैं. इस मामले में दिसंबर 2017 को मूल्यांकन आदेश पारित हुआ था और अगले साल पेनल्टी की कार्रवाई शुरू हुई थी. इससे पहले विजय ने आयकर आयुक्त (अपील) और ITAT में भी कुछ राहत पाई थी.

इस फैसले के बाद आयकर विभाग के लिए जुर्माने की वसूली का रास्ता साफ हो गया है. वहीं विजय के पास अब भी कानूनी विकल्पों के जरिए लड़ाई जारी रखने का अवसर मौजूद है.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement