scorecardresearch
 

इटली नौसैनिक केस: SC का केंद्र को निर्देश- अदालत को सौंपे मुआवजा राशि, हम पीड़ितों को देंगे

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो मछुआरों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजे के दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इटली नौसैनिक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • केंद्र को अदालत में जमा करानी होगी मुआवजा राशि

इटली के दो नौसैनिकों द्वारा केरल के दो मछुआरों की हत्या मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो मछुआरों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजे के दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए.

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि केंद्र राशि रजिस्ट्री में दे, उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों को ये राशि दे देगा. साथ ही चीफ जस्टिस ने सुनवाई में साफ किया कि जबतक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाती है, इटली के नौसैनिकों के खिलाफ ट्रायल रद्द नहीं किया जाएगा. 

दरअसल, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इटली सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि मिली है, उसे मृतकों के परिवार, बोट के मालिक को दिया जाएगा. हालांकि, क्रू मेंबर को मुआवजा राशि मिलेगी या नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ है. 

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अदालत की रजिस्ट्री को पैसा देने को कहा, जिसपर सरकार ने तीन दिन के भीतर ही पैसा जमा कराने की बात कही है. अब सुप्रीम कोर्ट में 19 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी.

Advertisement

बता दें कि साल 2012 में इटली के दो नौसैनिकों ने भारत की समुद्री सीमा में केरल के दो मछुआरों पर फायरिंग की थी. इस फायरिंग में दोनों ही मुछआरों की मौत हो गई थी. तब से अबतक इटली नौसैनिकों के खिलाफ ट्रायल, मुआवजे का मसला चल रहा था. 

हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान इटली ने दोनों नौसैनिकों पर केस चलाने का भरोसा दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार का पक्ष जाने बिना, मुआवजा मिले बिना यहां मामले को बंद करने से मना कर दिया था. 

 

Advertisement
Advertisement