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कांग्रेस नेता राणदीप सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक

सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि कल के लिए समन जारी किया गया है और इस बीच मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए. इस पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "कार्यवाही पर रोक रहेगी. केस को 8 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध करें."

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कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में वाराणसी में दर्ज एक मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के क्रियान्वयन पर लगी रोक बढ़ा दी है. शुक्रवार को सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि कल के लिए समन जारी किया गया है और इस बीच मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए.

इस पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "कार्यवाही पर रोक रहेगी. केस को 8 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध करें."

इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ जारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और उन्हें वारंट रद्द करने के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी थी. वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

बता दें कि 23 साल पुराना यह मामला तब का है जब सुरजेवाला, जो युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पर वाराणसी में संवासिनी घोटाले में कांग्रेस नेताओं को कथित रूप से गलत फंसाने के विरोध में कथित तौर पर हंगामा करने का आरोप लगाया गया था.

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