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भड़काऊ भाषण के केस में अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत, स्पेशल कोर्ट ने किया बरी

हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया.

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हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत
हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट ने हेट स्पीच के दो मामलों में किया बरी
  • ये केस निर्मल और निजामाबाद में 2012 में दर्ज किए गए थे

हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े दो मामलों में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी को दोनों केसों में बरी कर दिया. अकबरुद्दीन  AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं. 

हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने दो केसों में फैसला सुनाया, ये केस निर्मल और निजामाबाद में 2012 में दर्ज किए गए थे. इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अल हमदुल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को विशेष अदालत ने हेट स्पीच से जुड़े दो मामलों में बरी कर दिया. सभी के सपोर्ट और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद. वकील अब्दुल अजीम और अन्य वकील जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उन्हें भी धन्यवाद. 

40 दिन जेल में रहे थे अकबरुद्दीन

अकबरुद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी. अकबरुद्दीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था. 

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इस मामले में 30 गवाहों ने बयान दिया. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहों ने उन पर सांप्रदायिक घृणा भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप नहीं लगाया. 

हालांकि, अभियोजन द्वारा एफएसएल रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसमें ये पुष्टि हुई थी कि हेट स्पीच वाले वीडियो में अकबरुद्दीन की ही आवाज है. 

दरअसल, 2012 में एक वीडियो सामने आया था. आरोप है कि इसमें अकबरूद्दीन ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वे दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं. 
 

 

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