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कोलकाता में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू, चुनाव के बीच राज्य सरकार का फैसला

कोलकाता में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आगामी 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता में धारा 144 लागू रहेगी. हिंसक प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल की ओर से जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है. 

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कोलकाता में धारा 144 लागू
कोलकाता में धारा 144 लागू

कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को धारा 144 लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत 28 मई से 60 दिनों के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. कोलकाता में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आगामी 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता में धारा 144 लागू रहेगी. हिंसक प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल की ओर से जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है. 

कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 28 मई 2024 से 26 जुलाई 2024 तक या अगले आदेश तक 60 दिनों के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी है. 

बता दें कि कोलकाता पुलिस डलहौजी और विक्टोरिया हाउस के आस-पास धारा-144 सामान्य रूप से लागू करती रहती है. ये कोई नई बात नहीं है. कोलकाता पुलिस ने कहा है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस है और इसका कुछ और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. 

चुनाव के ऐलान के बाद बंगाल में हुई थी हिंसा

इससे पहले मार्च में निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा भड़क उठी थी. राज्य के दो हिस्सों में हिंसा के दो अलग-अलग मामले सामने आए थे. पांडेबेश्वर में TMC कार्यकर्ताओं की ओर से कथित तौर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में आग लगा दी गई थी. वहीं दूसरे मामले में नदिया जिला अंतर्गत कृष्णानगर में एक TMC नेता के घर पर बम से हमला किया गया था.

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