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कोर्ट से परमिशन लेकर राज्यसभा पहुंचे AAP सांसद संजय सिंह, लेकिन नहीं ले पाए शपथ

Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सोमवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप शपथ नहीं ले सके. मिली जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

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AAP नेता संजय सिंह
AAP नेता संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता Sanjay Singh आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले सके. इस पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि संजय सिंह का मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है.

हालांकि उपराष्ट्रपति ऑफिस के सूत्रों ने बताया है कि संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के कार्यों वाली लिस्ट में मेंशन नहीं था. राज्य सभा के सभापति के पास भी इससे जुड़ी कोई सूचना नहीं आई थी. अब AAP पार्टी के कुछ सदस्य सभापति से मिले हैं जिनको इससे जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बता दिया गया है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इस पर संविधान और संसदीय प्रक्रिया के जानकारों जा कहना है कि चूंकि अदालत ने संजय सिंह की राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत की अर्जी पर फैसला नहीं दिया है लिहाजा संजय सिंह सदन में तो जा ही नहीं सकते. अब तो लगता है कि आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही उनकी शपथ विधि का रास्ता साफ हो सकेगा.

संजय सिंह ने मांगी थी जमानत

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आपको बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था.विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को तीन फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सिंह ने अर्जी में 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था.

इसके बाद 3 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई की और संजय सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि उनको कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर जाने का मौका दिया था.

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