पिछले साल की तरह ही इस साल 2021 में भी पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की 'नो-एंट्री' होगी. इस साल भी कलकत्ता हाईकोर्ट के 2020 के आदेश का पालन किया जाना है. बड़े पूजा पंडालों के लिए पूजा समिति के 25 सदस्यों को और छोटे पूजा पंडालों के लिए 12 पूजा समिति के सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति होगी.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दुर्गा पूजा के दौरान कोविड से जुड़ी पाबंदियों के लिए राज्य क्या करने की योजना बना रहा है. यह फैसला उसी के संबंध में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद हुआ.
इसे भी क्लिक करें --- महिला सशक्तिकरण, शोनार बांग्ला का लक्ष्य, पढ़ें पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
बंगाल सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि वे पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान लगाए गए दिशा-निर्देशों के साथ आगे बढ़ेंगे. आयोजकों के अलावा, श्रद्धालुओं को पंडाल के 10 मीटर दायरे के भीतर इकट्ठा होने की अनुमति होगी और यह नियम काली पूजा तक लागू रहेगा. दुर्गा पूजा 10 से 15 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जबकि लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर को होगी.
भले ही 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान पिछले साल की तरह प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है.