मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एफआईआर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बीजेपी नेता विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज FIR पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
विजय शाह की याचिका पर सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने सुवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?
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किस धारा के तहत दर्ज हुई FIR?
विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराओं – धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
दरअसल विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बयान दिया था. उन्होंने एक जनसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर विवादित बयान दिया था.
इस पूरे मामले पर विवाद गहराने के बाद विजय शाह ने आजतक से बातचीत के दौरान माफी मांगते हुए कहा था कि मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता. न ही मैं सेना के अपमान की बात सोच सकता हूं. सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकियों को जवाब दिया, मैं उन्हें सलाम करता हूं. मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा है. मैंने उन बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था, जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े. अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं.