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मणिपुर में लोगों की मिलेगी मामूली राहत, दी जाएगी 5 जिलों की कर्फ्यू में ढील

जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, लोगों को जरूरी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आवाजाही की अनुमति दी गई है. हालांकि, इस ढील के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त शर्तें लागू रहेंगी.

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मणिपुर में पांच जिलों में कर्फ्यू में ढील
मणिपुर में पांच जिलों में कर्फ्यू में ढील

मणिपुर के जिलों में लगाए गए कर्फ्यू में आंशिक ढील की घोषणा की गई है. ये ढील घाटी के पांच जिलों- इंफाल ईस्ट, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में दी गई है. इन जिलों में मंगलवार से पूर्ण सार्वजनिक कर्फ्यू में आंशिक ढील की घोषणा की गई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू किया गया यह कर्फ्यू 7 जून की देर रात को अरमबाई तेंगोल सेना प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के कारण लगाया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद मणिपुर में एक बार फिर अशांति की स्थिति हो गई थी.

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लोगों को जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए दी गई ढील
जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, लोगों को जरूरी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आवाजाही की अनुमति दी गई है. हालांकि, इस ढील के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त शर्तें लागू रहेंगी. आदेश में स्पष्ट रूप से किसी भी ऐसी एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है जो क्षेत्र में शांति भंग कर सकती हो. शाम 5:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

किन-किन लोगों को मिलेगी छूट?
इसके अलावा, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और सार्वजनिक स्थानों पर डंडे, पत्थर, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी पाबंदी है. सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, आपातकालीन सेवाओं और बैंकिंग तथा अन्य जरूरी क्षेत्रों के कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और शर्तों का उल्लंघन करने पर और सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

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