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रेलवे ने बजरंगबली को जारी किया नोटिस, जमीन पर कब्जे का है मामला

अजब एमपी के किस्से भी गजब है. यहां रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा हनुमान जी को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया. इतना ही नहीं नोटिस में 7 दिन का समय देते हुए अपने मकान का अतिक्रमण हटाने की बात लिखी है.

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रेलवे ने नोटिस जारी कर 7 दिन बाद एक्शन की वार्निंग भी दी है.
रेलवे ने नोटिस जारी कर 7 दिन बाद एक्शन की वार्निंग भी दी है.

क्या आपने कभी भगवान के नाम पर कोई नोटिस जारी होते हुए देखा है? मध्य प्रदेश से रेलवे का एक अजब-गजब किस्सा सामने आया है. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा हनुमान जी को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है. इतना ही नहीं नोटिस में मोहलत भी दी गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

रेलवे ने जारी किया हनुमान जी को नोटिस

मुरैना जिले में इन दिनों ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज का काम चल रहा है. रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है. इस वजह से रेलवे ट्रैक के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है. मुरैना के सबलगढ़ इलाके में चल रहे ब्रॉडगेज के कार्य में कुछ मकान और एक हनुमान जी का मंदिर भी अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है.

Hanuman Temple Murena

नोटिस में कही ये बात

इन मकान और हनुमान जी के मंदिर को रेलवे विभाग द्वारा 8 फरवरी को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में हनुमान जी को अतिक्रमणकारी बताते हुए नोटिस में लिखा गया है कि 'हनुमान जी ने रेलवे की भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है इसलिए रेलवे द्वारा उन्हें 7 दिन का समय दिया जा रहा है'. 

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हनुमान जी को दी 7 दिन की मोहलत

जारी नोटिस में बताया गया कि 7 दिन में अपना अतिक्रमण स्वयं हटाना होगा अगर ऐसा नहीं किया तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसका हर्ज खर्च हनुमान जी से ही वसूला जाएगा. खास बात यह है कि इस नोटिस की एक-एक कॉपी सहायक मंडल अभियंता ग्वालियर और रेल सुरक्षा बल ग्वालियर को भी भेजी गई है. यह नोटिस सामने आने के बाद रेल विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है. रेलवे का ये अजीबोगरीब नोटिस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

नोटिस को लेकर मंदिर के पुजारी ने जताई हैरानी

मंदिर पर प्रतिदिन पूजा करने के लिए आने वाले श्रद्धालु मंगल सिंह ने बताया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा नोटिस देखा है जो बजरंगबली के नाम से आया है. इस नोटिस को लेकर हैरानी भी जताते हुए उन्होंने कहा कि 'हम को पढ़कर यह आश्चर्य हुआ कि बजरंगबली के नाम पर नोटिस दिया है पहली बार देखा है हमारी उम्र बहुत हो चुकी है कई नोटिस पढ़े लेकिन भगवान बजरंगबली के नाम पर नोटिस भेजा गया यह गलत है अवैध है मंदिर 11 मुखी हनुमान जी का है रेलवे ने बजरंगबली के नाम से नोटिस दिया है रेलवे ट्रेक 40 फ़ीट दूरी पर है इसी में शंकर जी का मंदिर है इस नोटिस का जवाब बजरंगबली देंगे'.

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आजतक से बातचीत कर रेलवे अधिकारी ने कही ये बात

मामले में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने फोन पर हुई बातचीत में आजतक को बताया कि त्रुटिवश नोटिस में बजरंगबली का नाम लिख गया है लेकिन अब नोटिस में सुधार करते हुए पुजारी हरिशंकर शर्मा के नाम से नया नोट इस 10 फरवरी को जारी कर दिया गया है.

 

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