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कांवड़ रूट पर बरकरार रहेगा QR कोड को लेकर यूपी सरकार का फैसला, SC ने नहीं लगाई रोक

याचिका में दुकानों पर QR कोड लगाए जाने आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कहा गया था कि QR कोड लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश के खिलाफ है. दुकानदारों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

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क्यू आर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Photo: Reuters)
क्यू आर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Photo: Reuters)

कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड का QR कोड का आदेश लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड मामले में रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने कावड़ यात्रा के दौरान खान बेच रही दुकानों के बाहर क्यूआर कोड इन्स्टॉल करने के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बता कही. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि आज आधिकारिक तौर पर कावड़ यात्रा का आखिरी दिन है. 

अदालत ने दुकानों में क्यूआर कोड लगाने की अनिवार्यता पर कहा कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें.

याचिका में दुकानों पर QR कोड लगाए जाने आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कहा गया था कि QR कोड लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश के खिलाफ है. दुकानदारों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

याचिका में सरकारी निर्देशों का कोई कानूनी आधार नहीं है. इसका उद्देश्य धार्मिक ध्रुवीकरण और भेदभाव पैदा करना है. कानूनी लाइसेंस की जरूरतों की आड़ में धार्मिक और जातिगत पहचान उजागर करने का निर्देश निजता के अधिकारों का उल्लंघन है.

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बता दें कि 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं. 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी थी. 

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