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'सुरक्षा चिंताओं के चलते सस्पेंड हुई हैं वीजा सेवाएं', पाकिस्तानी महिला की याचिका पर दिल्ली HC ने सुनवाई से किया इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने का आदेश गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर जारी किया गया है और प्रथम दृष्टया इस आदेश की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है.

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दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी नागरिक शीना नाज की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 23 अप्रैल को किए गए लंबी अवधि के वीजा आवेदन पर विचार करने और उनके रेजिडेंशियल परमिट को रद्द न करने के निर्देश देने की मांग की थी. बाद में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.

हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को सस्पेंड करने का आदेश गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर जारी किया गया है और प्रथम दृष्टया इस आदेश की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है.

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत जारी यह आदेश गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण जारी किया गया है, और इस पर किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा उपयुक्त नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि इस आदेश में किसी प्रकार का अपवाद (Exception) बनाने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता.

अदालत ने कहा, 'इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय वर्तमान याचिका पर सुनवाई के प्रति असहमति व्यक्त करता है.' शीना नाज ने 23 अप्रैल 2025 को भारत के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के समक्ष लंबी अवधि के वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया था. 

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पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित

इसके बाद 25 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्देश दिया. इस सरकारी आदेश के चलते याचिकाकर्ता का वीजा रद्द कर दिया गया और उनके लॉन्ग टर्म वीजा आवेदन की प्रक्रिया भी रोक दी गई.

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