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Delhi में सेंट्रल कैडर के अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला, SC ने चार हफ्ते में केंद्र से जवाब

New Delhi: दिल्ली में LG के पास फिलहाल अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार है. केंद्र से जवाब आने पर सुप्रीम कोर्ट में अब इस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी.

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में अप्रैल में होगी सुनवाई
  • यह सुनवाई 3 जजों की पीठ करेगी

दिल्ली में केंद्रीय कैडर के अफसरों की ट्रांसफर- पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर चार हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिलहाल 3 जजों की पीठ ही सुनवाई करेगी.

केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल किए गए संशोधन के बाद फिलहाल अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया कि फिलहाल तो तीन जजों की पीठ ही इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चाहता है तो उसे अपने तर्क और दलीलों से ये सिद्ध करना होगा कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है.

दरअसल, साल 2019 में इस मामले पर 2 जजों की बेंच के फैसले पर सहमत नहीं हुई थी. फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने आज कहा कि यहां दो मुद्दे हैं- पहला 2 जजों की राय का अंतर है. दूसरी ओर सरकार द्वारा नए अधिनियम की वैधता का मामला भी है. इसलिए हमें लगता है कि यह तीन जजों की बेंच मामले को सुलझा सकती है. CJI ने यह बात ASG द्वारा मामले को संविधान पीठ को भेजे जाने का आग्रह किए जाने पर कही.

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