
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मुनीर अहमद को नौकरी से निकाले जाने का मुद्दा चर्चा में है और अब उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. मुनीर अहमद को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और उसे अवैध तरीके से देश में रखने के आरोप में CRPF से बर्खास्त किया गया है. जवान को सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के चलते सर्विस से बर्खास्त कर दिया है.
मुनीर अहमद पर क्या हैं आरोप
सीआरपीएफ ने अपनी विभागीय जांच में यह पाया गया कि मुनीर अहमद ने न सिर्फ अपने निकाह की जानकारी को सीक्रेट रखा, बल्कि अपनी पत्नी के अवैध तरीके से भारत में रहने की जानकारी भी विभाग को नहीं दी. अधिकारियों का कहना है कि यह आचरण सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. मुनीर ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की और उसकी वीजा वैधता खत्म होने के बाद भी उसे देश में रखा, जिसकी जानकारी उन्होंने विभाग से भी छिपाई थी. मुनीर अहमद ने फोन पर वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था.
सरकारी अफसरों के लिए क्या हैं नियम
क्या सरकारी नौकरी में रहते हुए विदेशी या फिर पाकिस्तानी से शादी करना अपराध है? तो इसका जवाब है नहीं. ऐसा करना अपराध नहीं है लेकिन विभाग से इस बात को छुपाना और किसी विदेशी को वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रखना नियमों का उल्लंघन जरूर है. देश में किसी भी विदेशी से शादी करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है. लेकिन सेना के अधिकारी और पैरा मिलिट्री फोर्स के कर्मचारी अगर किसी विदेशी या पाकिस्तानी से शादी करते हैं, तो उन्हें पहले अपने विभाग से इजाजत लेनी पड़ती है.
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इस बारे में विभाग से इजाजत मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति किसी विदेशी से शादी कर सकता है. शादी के बाद भी जानकारी विभाग को देनी होती है. उसके बाद वैध वीजा के साथ ही कोई पाकिस्तानी या विदेशी पत्नी अपने भारतीय पति के साथ यहां आकर रह सकती है. ऐसा किसी महिला कर्मचारी या अधिकारी पर भी लागू होता है. अगर कोई विदेशी या पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर के आती है, तो पहले उसे शॉर्ट टर्म वीजा मिलता है, उसके बाद उसे लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करना होता है.
वैध वीजा होना जरूरी
वैध वीजा मिलने के बाद ही वह महिला भारत में रहने की हकदार हो सकती है. शादी के बाद भारत की नागरिकता लेने के नियम आम लोगों की तरह ही हैं, जैसा किसी आम नागरिक के विदेशी से शादी करने के बाद होता है. जैसे, भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम सात साल तक देश में रहना अनिवार्य है. इसके बाद ही कोई व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है.

जवान ने खारिज किए आरोप
विभाग की कार्रवाई के बाद CRPF के जवान मुनीर अहमद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उनका दावा है कि शादी से पहले CRPF हेडक्वार्टर से इसकी इजाजत ली थी. उनका कहना है कि विभाग की ओर से उन्हें पाकिस्तानी महिला से शादी की इजाजत मिल गई थी, इसके बाद ही मुनीर ने शादी की है. सीआरपीएफ ने जवान पर एक्शन लेते हुए साफ कहा कि पुलिस बल में कार्यरत किसी भी कर्मी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सेवा शर्तों का ईमानदारी से पालन करे, विशेषकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो. अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए कि ऐसे केस में 'जीरो टॉलरेंस' की पॉलिसी अपनाई जा रही है.
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पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है. इसके बाद मुनीर अहमद के पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान के साथ निकाह की बात का खुलासा हुआ. दोनों ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए निकाह रचाया था. सीआरपीएफ की जांच में पाया गया कि जवान ने संबंधित अधिकारियों को अपने निकाह और पत्नी के भारत में रहने की सूचना नहीं दी थी. यह जानकारी पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने के दौरान सामने आई है.
डिपोर्ट हो रहे पाकिस्तानी नागरिक
मुनीर की पत्नी मीनल खान मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थीं, जो 22 मार्च को ही खत्म हो गया था. 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया, जिसके तहत मेनल को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया था. इस बीच, उन्होंने वीजा विस्तार के लिए पहले ही गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, जो अभी पेंडिंग है. हालांकि कोर्ट से मिले स्टे के बाद फिलहाल मीनल को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का प्रोसेस रोक दिया गया है.